अपनी सगी नाबालिग भांजी के साथ रेप (Rape) कर रिश्तों को शर्मसार करने के मामले में पोक्सो कोर्ट (Pocso Court) ने रेपिस्ट मामा (Rapist maternal uncle) को 15 साल का कठोर कारावास (Jail) और 80 हजार रुपये के अर्थदण्ड (Penalty) की सजा सुनाई है. इस शर्मनाक वारदात को करीब डेढ़ वर्ष पूर्व अंजाम दिया गया था.
8 अक्टूबर 2018 को हुई थी वारदात
विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल जैन ने बताया कि वारदात गंगापुर सिटी इलाके के उदई मोड़ थाना इलाके के एक गांव में 8 अक्टूबर 2018 को हुई थी. यहां मामा अपनी सगी नाबालिग भांजी को बहलाफुसला कर ले गया. बाद में रिश्तों की मर्यादा को तार तार करते हुए उसके साथ रेप करके फरार हो गया. बाद में पीड़िता ने घर आकर परिजनों को आपबीती बताई. इस पर पीड़िता के परिजनों ने उदई मोड़ थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. बाद में उसे कोर्ट में पेश किया गया. वहां से उसे जेल भेज दिया.
रेपिस्ट मामा पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
पुलिस ने तत्परता के जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ विशेष न्यायालय (पोक्सो) में आरोप-पत्र पेश किया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी मामा को रेप का दोषी माना. कोर्ट ने रेपिस्ट मामा को 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. रेपिस्ट करौली जिले का रहने वाला है.
हाल ही में फिर हुई है ऐसी ही शर्मनाक वारदात
उल्लेखनीय है कि गंगापुर सिटी इलाके में पिछले दिनों भी एक युवक ने अपनी सगी मौसेरी बहिन के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था. आरोपी युवक ने न केवल उससे रेप किया, बल्कि बहिन के अश्लील फोटो खींच लिए और वीडियो भी बना लिया. बाद में पीड़िता को वारदात की जानकारी किसी को नहीं देने की धमकी देकर छोड़ दिया था.